Farm Pond Subsidy Scheme:
Farm Pond Subsidy Scheme: राजस्थान में पानी की कमी के कारण खेती पर सीधा असर पड़ रहा है. चूंकि सिंचाई की समस्या गंभीर है, इसलिए राज्य सरकार इससे निपटने के लिए कई योजनाएं चला रही है।
इसी कड़ी में राज्य सरकार किसानों को खेतों में फार्म तालाब बनाने के लिए 1 लाख 35 हजार रुपये तक का अनुदान दे रही है. फार्म तालाब में सिंचाई के लिए वर्षा जल एकत्र किया जाता है। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है।
Farm Pond Subsidy Scheme कितनी मिलेगी सब्सिडी
राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मछुआरों के किसानों को कच्चे फार्म तालाब पर इकाई लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपये और कच्चे Farm Pond लाइन वाले फार्म तालाब पर 90% या 1 लाख 35 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए कच्चे फार्म तालाब पर लागत का 60% या अधिकतम 63,000 रुपये और प्लास्टिक लाइन वाले फार्म तालाब पर 80% या 1 लाख 20,000 रुपये, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है। एक फार्म तालाब के लिए न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता का अनुदान दिया जाता है।
Farm Pond Subsidy Scheme कौन उठा सकता है फायदा
कृषि विभाग के अनुसार कृषि तालाब पर अनुदान के लिए किसानों के पास एक स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा संयुक्त कृषक होने की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
किसान खुद के स्तर पर ‘राज किसान साथी पोर्टल’ पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के समय बैंक जमा की प्रतिलिपि एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा आवश्यक है। आवेदन के बाद कृषि विभाग खेत तालाब निर्माण के लिए उद्यम प्रमाणपत्र जारी करता है। इसकी जानकारी किसानों को मोबाइल पर या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा दी जायेगी।
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