Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana: इन लोगों को मिलेगा लाभ, जानिए आवेदन से लेकर पात्रता तक की जानकारी

Neha Chaudhari

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana:

भारत सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए कल्याणकारी  योजना शुरू की जा रही है। इस साल अंतरिम बजट में सरकार ने मजदूर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की थी।

इस योजना में लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिलेगा। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा और इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है।

भारत सरकार समाज के हर वर्ग को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस बार अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के लिए 177.24 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव पेश किया था।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana क्या है?

इस योजना को असंगठित क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए पेश किया गया था।

इसमें 60 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों को 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इसमें लाभार्थियों का योगदान सरकार द्वारा डोनट्स के रूप में दिया जाता है।

उदाहरण के तौर पर अगर कोई लाभार्थी 100 रुपये का योगदान देता है तो सरकार भी उसे 100 रुपये देती है।

इस योजना में योगदान 60 साल तक होता है और 60 साल के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है।

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana कैसे करें आवेदन

  • श्रम योगी मानधन योजना के पोर्टल पर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • नामांकन के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जाना होगा।
  • यहां आपके पास आधार कार्ड, सेविंग अकाउंट या जन धन अकाउंट जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होगी।
  • बैंक की जानकारी के लिए चेक बुक, पासबुक या बैंक की जानकारी दिखाना पड़ेगा।
  • अकाउंट ओपन करते ही समय आवेदक को नॉमिनी की भी जानकारी देनी होती है।
  • यह सारी जानकारी देने के बाद आवेदक का खाता खुल जायगा और श्रमिक योगी कार्ड मिल जाएगा।

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana की पात्रता

  • योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को ही मिलेगा।
  • कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • केंद्र सरकार द्वारा अन्य किसान पेंशन का लाभ नहीं नहीं उठा रहे हो।
  • आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

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